राईट टू रिकॉल दूरदर्शन अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट

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भारत के नागरिको,
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अगर आप चाहते है कि नागरिकों के पास ऐसी प्रक्रिया हो कि वे दूरदर्शन अध्यक्ष को किसी भी दिन बदल सकें तो अपने सांसद को एस.एम.एस. द्वारा ये आदेश भेजे :
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माननीय सांसद, मैं आपको आदेश करता हूँ कि, इस क़ानून को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। मतदाता संख्या : ######
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Right to Recall (2)
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माननीय सांसद,
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अगर आपको एस.एम.एस. के द्वारा ये यू.आर.एल मिला है तो इसे वोटर का आदेश माना जाये जिसने यह मैसेज भेजा है, न कि जिसने ये लेख लिखा है।
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========= ड्राफ्ट की शुरुआत =======
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  1. नागरिक शब्द एक पंजीकृत मतदाता होगा।
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    2. ( जिला कलेक्टर को निर्देश )

अगर कोई मतदाता दूरदर्शन अध्यक्ष (चैयरमेन) बनाना चाहता है तो वह व्यक्ति जिला कलेक्टर के सामने स्वयं या किसी वकील के माध्यम से एफिडेविट (शपथ पत्र) के साथ उपस्थित होगा | कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति अर्जी स्वीकार करके जमा राशि लेगा और उसका नाम `दूरदर्शन अध्यक्ष उम्मीदवार` के रूप में प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर रखेगा | जमा राशि सांसद के चुनाव के लिए दी जाने वाली राशि के सामान होगी |
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3. ( लेखपाल/पटवारी या तलाटी के क्लर्क को निर्देश )

उस जिले का नागरिक अगर तलाटी के कार्यालय में आकर, 3 रूपया शुल्क देकर, दूरदर्शन चैयरमेन के उम्मीदवारों में से अधिकतम 5 नामो के लिए मंजूरी देगा तो तलाटी उन नागरिक की राय कंप्यूटर में दर्ज करके उस मतदाता को एक रसीद देगा जिसमें नागरिक की वोटर आईडी, समय-तारीख और पसंद किये गए उम्मीदवारों के नाम होंगे | बाद में, इस सिस्टम में एस.एम.एस. भेजने का सिस्टम में डाला सकता है, जिससे एक बार राय देने का खर्च नागरिक को 10 पैसे होगा |
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4 (तलाटी को निर्देश )

तलाटी नागरिकों की राय जिले की वेबसाइट पर उनके मतदाता पहचान पत्र के साथ रखेगा |
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5 ( तलाटी को निर्देश )
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अगर नागरिक किसी स्वीकृति को रद्द करने आता है तो तलाटी बिना शुल्क लिए उसकी मंजूरी में से एक या अधिक नाम रद्द कर देगा |
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6 ( कैबिनेट सचिव को निर्देश )

हर महीने की 5 तारीख को कैबिनेट सचिव नागरिकों की राय प्रधानमंत्री वेबसाइट पर जारी करेगा | यह राय पिछले महीने की आखिरी तारीख तक की होगी |
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7 ( प्रधान मंत्री को निर्देश )

अगर किसी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री वेबसाइट पर सभी नागरिकों के 35 % समर्थन मिलते हैं (सभी, न कि केवल जिन्होंने अपना अनुमोदन दिया है) और वर्तमान अध्यक्ष से 1% अधिक समर्थन मिलते हैं, तो प्रधान मंत्री चाहे तो वर्तमान दूरदर्शन अध्यक्ष को हटाकर, नागरिकों द्वारा चुने गए उम्मीदवार को दूरदर्शन अध्यक्ष बना सकते हैं या प्रधानमंत्री को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं | प्रधान मंत्री का फैसला अंतिम होगा |

  1. जनता की आवाज
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    8.1 ( जिला कलेक्टर को निर्देश )

अगर कोई नागरिक इस कानून या इसकी कोई धारा में बदलाव चाहता है तो वह अपना 20 रुपये प्रति पन्ने के एफिडेविट (शपथ पत्र/हलफनामा) को जिला कलेक्टर के सामने प्रस्तुत करेगा | क्लर्क उस एफिडेविट को नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधान मंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करेगा ताकि उसको बिना लॉग-इन के सभी देख सकें |
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8.2 ( पटवारी को निर्देश )

अगर कोई नागरिक इस क़ानून पर या इस क़ानून के किसी धारा पर अपना विरोध दर्ज करवाना चाहता है या उपरोक्त धारा के अनुसार दर्ज एफिडेविट के किसी धारा पर अपनी हाँ या ना दर्ज करवाना चाहता है, तो वह तलाटी के ऑफिस में वोटर आईडी के साथ आएगा, 3 रूपया फीस देगा और अपनी हां ना दर्ज करवाएगा | तलाटी उसे एक रसीद देगा और नागरिक की हाँ / ना को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर, नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ डालेगा |
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======= ड्राफ्ट का अंत ===============
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