राईट टू रिकॉल प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट

1927

भारत के नागरिको,
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अगर आप चाहते है कि भ्रष्ट आचरण करने पर भारत के नागरिक अपने प्रधानमन्त्री को किसी भी समय मतदान का प्रयोग करके उन्हें नौकरी से निकाल सके तो अपने सांसद को एस.एम.एस. द्वारा ये आदेश भेजे :

Right to Recall (9)
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माननीय सांसद मैं आपको आदेश करता हूँ कि, इस क़ानून को गैजेट में प्रकाशित किया जाए —
मतदाता संख्या : ######
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माननीय सांसद,

अपने क्षेत्र के मतदाता द्वारा यदि आपको ये इन्टरनेट लिंक मिला है , तो ये आपके लिए आदेश है कि निम्नलिखित प्रक्रिया-ड्राफ्ट को अपनी वेबसाईट, निजी बिल आदि द्वारा बढ़ावा करें और प्रधानमंत्री को आदेश दें कि उसे भारतीय राजपत्र में छपवाएं –

===== ड्राफ्ट का आरम्भ =====

  1. [सामान्य जानकारी]

नागरिक शब्‍द का मतलब रजिस्टर्ड मतदाता है।
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2. [जिला कलक्टर के लिए निर्देश]

30 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक जो प्रधानमंत्री बनना चाहता हो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में प्रस्तुत होकर एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकेगा। जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्‍क लेकर उसे एक सीरियल नम्‍बर जारी करेगा और उस उम्मीदवार का नाम प्रधानमंत्री वेबसाईट पर रखेगा ।
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3. [तलाटी अर्थात लेखपाल अर्थात पटवारी (अथवा तलाटी का क्‍लर्क)]

भारत का कोई भी नागरिक पटवारी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्‍यक्‍तियों को प्रधानमंत्री के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। तलाटी उसके अनुमोदन को कम्‍प्‍युटर में डाल देगा और उसे उसके मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक, समय, और जिन व्‍यक्‍तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम दर्ज करके उसे एक रसीद देगा। बी पी एल कार्ड धारकों के लिए शुल्‍क 1 रूपया होगी। यदि कोई नागरिक अपने अनुमोदन को रद्द करने के लिए आता है तो तलाटी उसके एक या अधिक अनुमोदनों को बिना कोई शुल्‍क लिए बदल देगा।
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4. [तलाटी के लिए निर्देश]

तलाटी नागरिकों की प्राथमिकता को प्रधानमन्त्री के वेबसाइट पर उनके वोटर मतदाता पहचान-पत्र और उसकी प्राथमिकताओं के साथ डाल देगा।
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5. [जिला कलेक्टर के लिए निर्देश]

प्रत्‍येक सोमवार को हर जिले का कलेक्टर हरेक उम्‍मीदवार की अनुमोदनो की गिनती को प्रकाशित करेगा।
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6. [प्रधानमंत्री के लिए निर्देश]

पदासीन प्रधानमंत्री अपनी अनुमोदन/स्वीकृति–गिनती को निम्‍नलिखित दो में से उच्चतर मान सकता है –

नागरिकों की संख्‍या, जिन्‍होंने उसका अनुमोदन किया है
प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले लोकसभा के सांसदों द्वारा प्राप्‍त किए गए कुल मतों का योग
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7. [प्रधानमंत्री के लिए निर्देश]

यदि किसी व्‍यक्‍ति को मौजूदा प्रधानमंत्री के मुकाबले 1 करोड़ ज्‍यादा अनुमोदन प्राप्‍त है तो वर्तमान प्रधानमंत्री इस्‍तीफा दे सकता है और सांसदों से कह सकता है कि वे सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्‍त व्‍यक्‍ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्‍त कर दें।
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8. [लोकसभा के सांसद के लिए निर्देश]

सांसदगण धारा 7 में उल्‍लिखित व्‍यक्‍ति/सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्‍त व्‍यक्‍ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्‍त कर सकते हैं ।
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सैक्शन- सी.वी. (जनता की आवाज़)
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9. सी वी – 1 [जिला कलेक्‍टर के लिए निर्देश]

यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा सकता है और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्‍ठ का शुल्‍क लेकर नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर स्कैन कर देगा ताकि बिना लॉग-इन उसको कोई भी देख सके ।
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10. सी वी – 2 [तलाटी अर्थात पटवारी अर्थात लेखपाल के लिए निर्देश]

यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह ऊपर के धारा में प्रस्‍तुत किसी एफिडेविट पर हां – नहीं दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्‍क देगा । तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद देगा। यह हां – नहीं प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ डाला जाएगा।
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===== ड्राफ्ट समाप्त =====

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